छत्तीसगढ़ टुडे न्यूज। धमतरी: थाना कुरूद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कचना में 24 अक्टूबर 2025 को चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई। प्रार्थी गोविंद साहू (32 वर्ष) अपने होटल में मौजूद था, तभी गांव के ही आरोपी टकेश्वर उर्फ टक्कू ध्रुव (20 वर्ष) और राजाराम चतुर्वेदी उर्फ राजा (26 वर्ष) अपने एक नाबालिग साथी के साथ होटल पहुंचे।
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| आरोपी फाइल फोटो: छत्तीसगढ़ टुडे न्यूज |
आरोपियों ने प्रार्थी को अश्लील गालियाँ दीं और हाथ-थप्पड़ से मारपीट शुरू कर दी। जब गोविंद साहू ने विरोध किया, तो राजाराम और नाबालिग वहां से भाग निकले, जबकि टकेश्वर ने अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू से प्रार्थी के दोनों कुल्हों पर वार कर उसे घायल कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही चौकी बिरेझर और थाना कुरूद की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए अपराध क्रमांक 288/25 धारा 296(ख), 115(2), 351(2), 118(1), 3(5) बी.एन.एस. तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनके मेमोरण्डम बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू और बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (सोल्ड वाहन) को बरामद किया गया।
धमतरी पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से आरोपी टकेश्वर ध्रुव और राजाराम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया, जबकि नाबालिग बालक का मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
