The Magarlod news :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मतदान करने में सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी कर एपिक कार्ड (वोटर आईडी कार्ड) के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
ये है 12 प्रकार के पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
- डाकघर द्वारा जारी पासबुक
- स्वास्थय बीमा skim स्मार्ट कार्ड
यदि कोई फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो मतदाता पहचान पत्र के अलावा इन 12 प्रकार के पहचान पत्रों को अपने सम्बद्ध मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। जिसके तहत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किया गया शासकीय पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार जारी युनिक निःशक्तता पहचान पत्र (यूडीआईडी) के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।
प्रवासी को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

