दुर्ग|कोतवाली थाना अंतर्गत चंडी चौक-उरला मार्ग पर मंगलवार दोपहर अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आकर मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपनी एक साल की बेटी के साथ पति की बाइक पर बैठकर जा रही थी, सड़क पर ट्रैक्टर चालक वाहन को लहराते चलाता आ रहा था। इसकी वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। मां-बेटी ट्रैक्टर की ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गई।
एक साल की मासूम वामिका साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 28 वर्षीय मां मोनिका साहू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पति विकास साहू के बाइक से दूर गिरने से उसे मामूली चोटें आई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है।
पुलिस ने बताया कि गया नगर निवासी विकास साहू की एक वर्षीय बेटी वामिका की तबीयत खराब थी। जिसे वह मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे डॉक्टर को दिखाने के लिए चंडिका हॉस्पिटल ले जा रहा था। पत्नी मोनिका भी साथ थी। दंपती चंडी चौक-उरला मार्ग पर स्थित मधुबन टेंट हाउस के पास पहुंचे ही थे कि सामने से मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक दुर्गेश कुमार वाहन को लहराते हुए चलाता उरला की ओर जा रहा था। सड़क पर भीड़ थी। ट्रैक्टर को लहाराती देख बाइक चला रहा विकास हड़बड़ा गया और बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दौरान मां-बेटी ट्रेक्टर की ओर गिर गईं। ट्रैक्टर चालक के गाड़ी रोकने तक ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना देकर तुरंत मां-बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची वामिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं मोनिका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लापरवाह चालक दुर्गेश को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को चालक की लापरवाही बताई।
शहर में सड़कों पर नुकीले पिंजरे वाले ट्रैक्टर चलाने पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के परिपालन में जिले में नुकीले पिंजरे वाले दोहरे पहिए लगे ट्रैक्टरों को सड़क पर चलाने पर सख्त रोक लगा दी गई है। मंगलवार को इसका निर्देश जारी किया गया।
आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले इन ट्रैक्टरों को पिंजरे वाले पहिए हटाए बिना ही, अनाधिकृत और लापरवाही पूर्ण तरीके से सामान्य सड़कों, सीमेंट की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाया जा रहा है। जो कि मोटर वाहन अधिनियम/नियमों का उल्लंघन है। इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। ऐसे में किसी भी ट्रैक्टर चालक या मालिक द्वारा इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाएगी।
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