रायपुर में सितंबर महीने में शहर के सात प्रमुख पावन पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। रायपुर नगर निगम ने पशुवध गृह, मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा है।
इन 7 तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
4 सितंबर - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
7 सितंबर - पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस
14 सितंबर - श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर - पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर - डोल ग्यारस
25 सितंबर - अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर - पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
होटल, कैफे और रेस्टोरेंट भी दायरे में
नगर निगम के अनुसार, प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने या परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि प्रतिबंधित तिथियों पर किसी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री या परोसने की पुष्टि होती है, तो निगम की टीम सामग्री जब्त करेगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर होगी निगरानी
आदेश के पालन के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मांस-मटन की दुकानों के साथ होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा।
नगर निगम ने सभी विक्रेताओं और संचालकों से निर्धारित सात दिनों में मांस-मटन की बिक्री और परोसने की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने की अपील की है।
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