धमतरी। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर 40 वर्ष के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार महेश निर्मलकर को 7 सितंबर 2026 से आगामी एक वर्ष के लिए धमतरी जिले सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर के विरुद्ध सिटी कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास की धारा 307, आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला बदर की अनुशंसा की थी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत की गई है। जिला दण्डाधिकारी ने निर्धारित अवधि तक संबंधित जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2026 में अब तक पांच प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें दो मामलों में जिला बदर की कार्रवाई हुई है।
आदतन बदमाश महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर जिला बदर।
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